दिल्ली में GRAP स्टेज-4 के तहत गुरुवार से 'नो पीयूसी, नो फ्यूल' नियम लागू हो गया है। इसके तहत बिना वैध प्रदूषण प्रमाणपत्र वाले वाहनों को पेट्रोल, डीजल या सीएनजी नहीं मिलेगा। दिल्ली के बाहर रजिस्टर्ड बीएस-VI से कम श्रेणी वाले वाहनों की एंट्री पूरी तरह बंद रहेगी। ये आदेश पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत जारी किया गया है और GRAP IV लागू रहने तक इसे लागू रखा जाएगा। सरकार के मुताबिक इस वक्त स्मॉग के कारण प्रदेश की हवा की क्वालिटी काफी खराब है इसलिए इसे लागू करना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की इजाजत दे दी थी। दिल्ली सरकार ने BS III से कम श्रेणी वाले वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की अनुमति मांगी थी। जांच के लिए 126 चेकप्वाइंट्स बनाए गए दिल्ली में इस सख्ती को लागू करने के लिए 580 पुलिसकर्मी 126 चेकपॉइंट्स पर तैनात रहेंगे। पेट्रोल पंपों पर एएनपीआर कैमरे, वाहन डेटाबेस और पुलिस जांच करेंगे। ट्रांसपोर्ट अधिकारी भी पंपों पर रहेंगे। निर्माण सामग्री ले जाने वाले वाहनों पर पूर्ण बैन है। सीएनजी, इलेक्ट्रिक वाहन, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और जरूरी सेवाओं को छूट है। ट्रैफिक जाम रोकने के लिए 100 हॉटस्पॉट्स पर गूगल मैप मदद लेगा। नियम तोड़ने पर वाहन जब्ती, जुर्माना और कानूनी कार्रवाई होगी। पर्यावरण अधिनियम 1986 के तहत सजा मिलेगी।