EPFO ने नौकरी बदलने से जुड़े नियमों को आसान बनाते हुए साफ किया है कि अब दो नौकरियों के बीच 60 दिनों तक का अंतर होने पर भी कर्मचारी की सेवा को लगातार सेवा माना जाएगा। यानी अगर कोई कर्मचारी एक कंपनी छोड़ने के बाद 60 दिनों के भीतर दूसरी नौकरी जॉइन करता है, तो उसकी सर्विस ब्रेक नहीं मानी जाएगी।