दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमले के मामले में शनिवार को दोनों आरोपियों के खिलाफ आरोप तय कर दिए हैं। अदालत ने कहा कि आरोपी को सीएम आसान शिकार लगीं। पहली नजर में ये आपराधिक साजिश और हत्या के प्रयास का केस बनता है। एडीशनल सेशन जज (ASJ) एकता गौबा मान ने आरोपी साकरिया राजेशभाई खिमजी और सैयद तहसीन रजा रफीउल्लाह शेख के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की विभिन्न धाराओं में आरोप तय करने का आदेश दिया। इनमें आपराधिक साजिश, हत्या का प्रयास, सरकारी कर्मचारी के काम में बाधा डालना और सरकारी कर्मचारी पर हमला करने की धाराएं शामिल हैं। मामले में आरोपों की औपचारिक स्वीकृति या अस्वीकृति के लिए अगली सुनवाई 26 दिसंबर 2025 को तय की गई है। अदालत ने कहा- जानिए मामला क्या है... मामला 20 अगस्त 2025 का है। सिविल लाइंस स्थित मुख्यमंत्री के आधिकारिक आवास में जनसुनवाई के दौरान रेखा गुप्ता पर हमला किया गया। कोर्ट के अनुसार, चार्जशीट में कहा गया है कि आरोपी साकरिया राजेशभाई सुरक्षा घेरा तोड़कर मुख्यमंत्री तक पहुंचा, उन्हें जमीन पर धक्का दिया और गला घोंटने की कोशिश की। इस दौरान मुख्यमंत्री को चोटें आईं। 2 स्केच में समझें घटना कैसे हुई... गुजरात में रची गई साजिश पुलिस के मुताबिक जांच में सामने आया है कि इस केस की साजिश गुजरात के राजकोट में रची गई थी। सह-आरोपी तहसीन रजा ने आरोपी राजेश के बैंक खाते में 2,000 रुपए ट्रांसफर किए थे। इस मामले की FIR 20 अगस्त 2025 को सिविल लाइंस थाना में दर्ज की गई थी। दिल्ली सरकार की ओर से विशेष लोक अभियोजक प्रदीप राणा और अधिवक्ता कार्तिक गादी ने अदालत में पक्ष रखा। --------------