मानिकराव कोटके को सुप्रीम कोर्ट से राहत, विधायक बने रहेंगे, दोषसिद्धि पर लगी रोक

महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री और विधायक मानिकराव कोटके को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. अदालत ने धोखाधड़ी मामले में उनकी दोषसिद्धि पर रोक लगा दी है. कोर्ट के इस आदेश के बाद कोटके विधायक बने रहेंगे और विधानसभा से अयोग्य नहीं होंगे. हालांकि वे किसी भी 'ऑफिस ऑफ प्रॉफिट' यानी लाभ के पद पर नहीं रह सकेंगे.