अवैध निर्माण और कर्ज न चुकाने के मामलों पर SC सख्त, CJI बोले- लोग क्रेजी हो गए हैं...

कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि नियम तोड़ने वालों को कोई राहत नहीं दी जाएगी. कर्ज वसूली मामले में आरोपी को राहत देने से इनकार किया गया जबकि अवैध निर्माण मामले में बिना अनुमति बने निर्माण को गिराने के आदेश में हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा. चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि लोग नियमों का उल्लंघन कर राहत की मांग करते हैं, लेकिन अब अदालत इस पर कोई नरमी नहीं दिखाएगी.