सूरत कोर्ट ने 7 साल की जैन बच्ची की दीक्षा पर लगाई रोक, पिता की याचिका पर अहम फैसला

सूरत फैमिली कोर्ट ने सात साल की जैन बच्ची की दीक्षा पर अंतरिम रोक लगा दी है. पिता ने आरोप लगाया कि अलग रह रही पत्नी उनकी इच्छा के खिलाफ बच्ची को साध्वी बनाना चाहती है. अदालत ने मां से हलफनामा मांगा है और अगली सुनवाई 2 जनवरी को होगी.