बिसाहाड़ा अखलाक लिंचिंग केस में आरोपियों को बड़ी राहत दिलाने की कोशिश पर अदालत ने रोक लगा दी है. ग्रेटर नोएडा की सूरजपुर अदालत ने आरोपियों के खिलाफ दर्ज मुकदमे को वापस लेने से जुड़ी याचिका को खारिज कर दिया है. यह याचिका शासन की ओर से दाखिल की गई थी, जिस पर आज अदालत में सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने अभियोजन पक्ष की दलीलों पर विचार किया और केस वापसी की मांग को आधारहीन और महत्वहीन करार दिया.