ग्रेटर नोएडा के चर्चित बिसाहाड़ा अखलाक लिंचिंग केस में सूरजपुर अदालत ने आरोपियों के खिलाफ केस वापस लेने की शासन की याचिका खारिज कर दी. कोर्ट ने अभियोजन की अर्जी को आधारहीन और महत्वहीन बताया. इस फैसले के बाद साफ हो गया है कि आरोपियों पर मुकदमा जारी रहेगा.