NPS का बदला नियम... अब सिर्फ ₹5000 के निवेश पर मिलेंगे 92 लाख, मंथली पेंशन भी!

पेंशन निधि नियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) ने कुछ दिन पहले ही एनपीएस के तहत एक बड़ा बदलाव किया है. अब नॉन गवर्नमेंट सेक्‍टर के लोग अपने कुल कॉपर्स में से एकमुश्‍त रकम 80 फीसदी निकाल सकते हैं, लेकिन पेंशन के लिए एन्‍युटी खरीद सिर्फ 20 फीसदी ही होगी.