कोई भी कानून जो सरकार को बिना वारंट गिरफ्तारी का अधिकार देता है उसका दुरुपयोग होना तय होता है. इसके साथ ही अगर वह कानून नॉन बेलेबल है तो अत्याचार होना शामिल हो जाता है. कर्नाटक सरकार द्वारा पारित किए गए एंटी-हेट बिल से ऐसी आशंकाओं के बारे में विपक्षी दल आगाह कर रहे हैं.