जेल में बंद ठग सुकेश चंद्रशेखर ने ₹200 करोड़ के रंगदारी मामले में शिकायतकर्ता अदिति सिंह को ₹217 करोड़ का सेटलमेंट ऑफर दिया है। इसे लेकर सुकेश के वकील अनंत मलिक ने पटियाला हाउस कोर्ट के एडिशनल सेशंस जज (ASJ) प्रशांत शर्मा को अर्जी दी है। अर्जी में कहा गया है कि यह ऑफर किसी भी अधिकार को नुकसान पहुंचाए बिना दिया गया है और इसका मतलब यह नहीं है कि सुकेश चंद्रशेखर ने अपना जुर्म माना है। साथ ही शिकायतकर्ता को नोटिस जारी कर सेटलमेंट प्रस्ताव को रिकॉर्ड पर लेने की मांग की गई है। अर्जी में कोर्ट से मांग की है कि नई दिल्ली की स्पेशल सेल की FIR से जुड़े इस मामले में सेटलमेंट पर विचार करने की परमिशन दी जाए। कोर्ट ने अभी तक सेटलमेंट वाली अर्जी पर कोई फैसला नहीं दिया है। मामले की अगली सुनवाई 3 जनवरी को होगी। दिल्ली पुलिस ने ठग सुकेश चंद्रशेखर पर रैनबैक्सी के पूर्व प्रमोटर शिविंदर सिंह और मालविंदर सिंह की पत्नियों से कथित तौर पर ₹200 करोड़ की ठगी और जबरन वसूली का मामला दर्ज किया है। इस केस में चंद्रशेखर और उसके सहयोगी ए पॉलोज को गिरफ्तार किया गया था। सुकेश पर मनी लॉन्ड्रिंग केस में MCOCA लगा चंद्रशेखर के खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) के तहत भी कार्रवाई चल रही है और इस मामले की जांच प्रवर्तन निदेशालय (ED) कर रहा है। इसके अलावा केस में महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गनाइज्ड क्राइम एक्ट (MCOCA) भी लगाया है। पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने कथित रूप से अपराध से अर्जित धन को छिपाने और लेयरिंग के लिए हवाला चैनलों और शेल कंपनियों के नेटवर्क का इस्तेमाल किया।