यात्री से मारपीट करने वाले पायलट वीरेंद्र सेजवाल के खिलाफ 19 दिसंबर को टर्मिनल-1 की सुरक्षा चौकी के पास हुई हिंसा के संबंध में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धाराओं 115 (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना), 126 (गलत तरीके से रोकना) और 351 (आपराधिक धमकी) के तहत मामला दर्ज किया गया है.