कुलदीप सेंगर की बेल पर सुप्रीम कोर्ट की रोक

उन्नाव रेप केस में सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की जमानत पर रोक लगा दी है और उन्हें दो हफ्ते में जवाब देने के लिए नोटिस जारी किया है. इस फैसले से दिल्ली हाई कोर्ट के उस आदेश पर रोक लग गई है जिसमें कुलदीप को उम्र कैद की सजा पर जमानत दी गई थी. सीबीआई की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने हाई कोर्ट के निर्णय पर रोक की मांग की थी. सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट निर्देश है कि कुलदीप सेंगर को अभी किसी अन्य मामले में छोड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी. इस मामले की अगली सुनवाई में सीबीआई दोषी और पीड़ित पक्ष के जवाब के साथ रबटल फाइल करेगी. कोर्ट ने मामले को व्यापक दृष्टिकोण से देखने पर जोर दिया है और इस पर होने वाली दलीलों को मीडिया में साझा करने से बचने को कहा है.