सोशल सिक्योरिटी के लिए साल में 90 दिन काम जरूरी... गिग वर्कर्स को लेकर केंद्र का बड़ा फैसला

केंद्र सरकार ने गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स को बेहतर सुरक्षा देने के लिए चार श्रम संहिताओं के मसौदा नियम जारी किए हैं. इन नियमों के तहत न्यूनतम मजदूरी, इलाज, सुरक्षित कामकाजी माहौल और सामाजिक सुरक्षा जैसी सुविधाएं मिलेंगी. इसके लिए शर्त रखी गई है कि किसी एक कंपनी के साथ साल में कम से कम 90 दिन या अलग-अलग कंपनियों के साथ कुल 120 दिन काम किया हो.