उत्तर प्रदेश सरकार ने RTE अधिनियम के तहत स्कूलों में दाखिले की प्रक्रिया को आसान बनाया है. अब निजी स्कूलों में RTE कोटे के लिए आवेदन करते समय बच्चे और माता-पिता का आधार कार्ड अनिवार्य नहीं होगा. वित्तीय प्रतिपूर्ति के लिए कम से कम एक अभिभावक का आधार जरूरी है. प्रवेश 25 प्रतिशत क्षमता तक सीमित रहेगा और ऑनलाइन लॉटरी से आवंटन होगा. यह बदलाव वंचित और कमजोर वर्ग के बच्चों को शिक्षा का वास्तविक लाभ दिलाने के उद्देश्य से किया गया है.