फिजिकल संबंध से इनकार पर इंजीनियर युवती की हत्या:बेंगलुरू में खिड़की से फ्लैट में घुसा था पड़ोसी, आग लगाकर भागा; हादसा दिखाने की कोशिश

बेंगलुरु में एक 18 साल के लड़के ने अपनी पड़ोसी युवती की हत्या कर दी। पुलिस जांच में सामने आया है कि युवक युवती से फिजिकल संबंध बनाना चाहता था, लेकिन मना करने पर उसने जान ले ली। आरोपी स्लाइडिंग खिड़की के जरिए घर में घुसा, जबरदस्ती की कोशिश की और युवती के बेहोश होने पर फ्लैट में आग लगाकर फरार हो गया। आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मृतका की पहचान 34 साल की शर्मिला डीके के रूप में हुई है। वह एक आईटी कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर थीं। उनका शव 3 जनवरी को राममूर्ति नगर के सुब्रमण्य लेआउट स्थित किराए के अपार्टमेंट में मिला था। शुरुआती जांच में आग लगने के बाद दम घुटने से मौत की आशंका जताई गई थी। 3 जनवरी की रात करीब साढ़े 10 बजे फ्लैट में आग लगने की सूचना मिली थी। फायर ब्रिगैड की टीम ने आग बुझाई तो बेडरूम में शर्मिला का शव मिला। शुरुआत में शॉर्ट सर्किट से आग लगने की बात कही गई। आग उसके फ्लैटमेट के कमरे में लगी थी, जो 14 नवंबर से अपने घर असम में थीं। घटनास्थल देखकर पुलिस को हुआ शक पुलिस ने अप्राकृतिक मौत का मामला दर्ज कर जांच शुरू की। हालांकि, घटनास्थल की स्थिति देखकर पुलिस को संदेह हुआ। इसके बाद सबूत और फॉरेंसिक जांच की गई। जांच के दौरान शर्मिला के फ्लैट के संदेह पर पुलिस का पड़ोस में रहने वाले युवक कर्नल कुरई पर शक गहराया। हिरासत में लेकर पूछताछ करने पर उसने जुर्म कबूल कर लिया। स्लाइडिंग खिड़की से घर में घुसा था आरोपी पुलिस के अनुसार, आरोपी ने बताया कि 3 जनवरी की रात करीब 9 बजे वह यौन उत्पीड़न के इरादे से स्लाइडिंग खिड़की के रास्ते शर्मिला के घर में घुसा था। महिला के विरोध करने पर उसने कथित तौर पर उसका मुंह और नाक दबा दी, जिससे वह बेहोश होकर गिर गई। संघर्ष के दौरान महिला को चोटें आईं और खून भी बहा। सबूत मिटाने के लिए लगाई आग, मोबाइल भी ले गया पुलिस का कहना है कि सबूत मिटाने के इरादे से आरोपी ने पीड़िता के कपड़े और अन्य आपत्तिजनक सामान बेडरूम के गद्दे पर रखकर आग लगा दी। इसके बाद वह मौके से फरार हो गया। भागते समय वह पीड़िता का मोबाइल फोन भी अपने साथ ले गया। हत्या और सबूत नष्ट करने की धाराओं में केस कबूलनामे और अन्य साक्ष्यों के आधार पर आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 103(1) (हत्या), 64(2), 66 और 238 (सबूत नष्ट करना) के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस के अनुसार, मामले की आगे जांच जारी है।