हाई कोर्ट ने यूट्यूब और इंस्टाग्राम को सख्त आदेश दिया है कि अदालत की लाइव-स्ट्रीम कार्यवाही से जुड़ी आपत्तिजनक रील, क्लिप और मीम्स के URL को 48 घंटे के भीतर हटाया जाए. जनहित याचिका में आरोप था कि सोशल मीडिया पर कोर्ट की कार्यवाही को तोड़-मरोड़कर पेश किया जा रहा है.