दिल्ली की हवा फिर जहरीली हुई, सड़क बनाने पर रोक:ड्रेनेज लाइन के लिए ड्रिलिंग और तोड़फोड़ भी नहीं कर सकेंगे, GRAP-3 की पाबंदियां लागू

दिल्ली-NCR और आसपास के इलाकों में बढ़ते वायु प्रदूषण को देखते हुए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने शुक्रवार को GRAP (ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान) के तहत चरण-3 (GRAP-3) की पाबंदियां लागू कर दी हैं। अधिकारियों के मुताबिक, दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) गुरुवार शाम 4 बजे 343 था, जो शुक्रवार शाम 4 बजे बढ़कर 354 हो गया। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, मौसम विभाग का अनुमान है कि हवा की गति धीमी रहने, वातावरण के स्थिर रहने, प्रतिकूल मौसमीय कारकों और प्रदूषकों के फैलाव में कमी के कारण दिल्ली का औसत AQI आने वाले दिनों में 400 के स्तर को पार कर ‘गंभीर’ श्रेणी में पहुंच सकता है। वायु गुणवत्ता के मौजूदा रुझान और AQI के पूर्वानुमान को देखते हुए तथा स्थिति को और बिगड़ने से रोकने के लिए, GRAP पर CAQM की उप-समिति ने पूरे एनसीआर में तत्काल प्रभाव से GRAP के चरण-3 के तहत निर्धारित सभी उपाय लागू करने का फैसला किया है। यह कदम एहतियातन उठाया गया है। 2 जनवरी को GRAP-3 की पाबंदियां हटा ली गई थीं गौरतलब है कि वायु गुणवत्ता में सुधार के बाद 2 जनवरी को GRAP-3 की पाबंदियां हटा ली गई थीं। हालांकि GRAP-1 और GRAP-2 की पाबंदियां अभी भी लागू हैं। GRAP, जो दिल्ली-एनसीआर में लागू होता है, वायु गुणवत्ता को चार श्रेणियों में बांटता है— खराब (AQI 201-300), बहुत खराब (AQI 301-400), गंभीर (AQI 401-450) और गंभीर प्लस (AQI 450 से ऊपर)। सर्दियों के मौसम में प्रतिकूल मौसमी परिस्थितियों के साथ-साथ वाहनों से होने वाला उत्सर्जन, पराली जलाना, पटाखे और अन्य स्थानीय प्रदूषण स्रोत अक्सर दिल्ली-एनसीआर की वायु गुणवत्ता को खतरनाक स्तर तक पहुंचा देते हैं। ये खबर भी पढ़ें: