पूर्व CJI डी.वाई. चंद्रचूड़ ने जयपुर साहित्य उत्सव में उमर खालिद मामले पर कहा कि भारतीय कानून निर्दोष होने की अनुमान पर आधारित है. उन्होंने जमानत को नियम बताया और कहा कि जेल में बिताए गए सालों की भरपाई नहीं हो सकती. जमानत केवल गंभीर खतरा, फरार होने या सबूत छेड़छाड़ की आशंका पर रोकी जा सकती है.