'नदियों में न जाए बिना साफ किया सीवेज...' : जानिए क्यों सुप्रीम कोर्ट ने NGT को सौंपी प्रदूषण मामले की कमान

अदालत ने यह भी रेखांकित किया कि जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम के तहत केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड  और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड वैधानिक रूप से यह सुनिश्चित करने के लिए बाध्य हैं कि बिना शोधन का सीवेज नदियों में न छोड़ा जाए.