आबकारी नीति से जुड़े कथित भ्रष्टाचार मामले में पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल, पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया समेत 23 आरोपियों को बरी कर दिया गया. कोर्ट ने अपने विस्तृत आदेश में कहा कि सीबीआई आरोपों के समर्थन में ठोस और विश्वसनीय साक्ष्य पेश नहीं कर सकी.