Supreme Court ने पति-पत्नी विवाद में अनोखा फैसला सुनाते हुए पति के नियोक्ता को आदेश दिया है कि वह उसकी सैलरी से 25 हजार रुपए काटकर सीधे उसकी पत्नी को दे। पत्नी पिछले चार साल से पति से विवाद के बाद अपनी नाबालिग बेटी के साथ चार साल से अलग रह रही है। इस दौरान पति ने उसको भरण-पोषण के लिए कोई राशि नहीं दी थी। ऐसे में कोर्ट ने सीधे पति के एंप्लॉयर को आदेश दिए हैं।