Transgender पहचान नियम होंगे सख्त, मेडिकल बोर्ड की सिफारिश के बाद ही मिलेगा प्रमाण पत्र

Transgender Identity Rules India: केंद्र सरकार ने ट्रांसजेंडर की पहचान और जेंडर बदलाव से जुड़े नियमों को और सख्त करने की दिशा में कदम बढ़ाया है। लोकसभा में पेश ट्रांसजेंडर पर्सन्स (प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स) संशोधन विधेयक, 2026 में पहचान की प्रक्रिया में मेडिकल बोर्ड की भूमिका अनिवार्य करने और परिभाषा को अधिक सीमित व स्पष्ट करने का प्रस्ताव किया गया है। सामाजिक न्याय और आधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेन्द्र कुमार ने विधेयक को लोकसभा में पेश किया। नए प्रावधानों में ट्रांसजेंडर व्यक्ति की पहचान का प्रमाण पत्र जिला मजिस्ट्रेट की ओर से जारी करने का प्रस्ताव किया गया है। इस प्रमाण पत्र से पहले मेडिकल बोर्ड की सिफारिश जरूरी होगी। यह बोर्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी या उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी की अध्यक्षता में गठित किया जाएगा।