Advance Tax की आखिरी किस्त जमा करने की 15 मार्च की डेडलाइन चूक गए! जानें अब क्या हैं विकल्प
यह ध्यान रखना जरूरी है कि देरी होने पर आयकर अधिनियम की धारा 234B और 234C के तहत ब्याज लग सकता है। इसलिए, करदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे अतिरिक्त ब्याज और अन्य परेशानियों से बचने के लिए अपने बकाया का भुगतान समय पर कर दें।