संसद परिसर में पोस्टर‑बैनर लाने वालों पर होगा सख्त एक्शन... पार्लियामेंट में मर्यादा बनाए रखने के लिए नए निर्देश जारी
संसद सुरक्षा सेवा ने निर्देश 124A(2)(iii) के तहत परिसर में हथियार, पोस्टर, बैनर और आपत्तिजनक AI‑जनित सामग्री लाने पर प्रतिबंध दोहराया है तथा सांसदों से नियमों के पालन की अपील की है.