मंत्रालय ने उम्मीद जताई है कि राज्यों ने सभी सुधार लागू कर दिए हैं और उपलब्ध 30 प्रतिशत आवंटन का लाभ उठा रहे हैं. नए निर्देश के अनुसार 23 मार्च 2026 से अगले आदेश तक राज्यों को वाणिज्यिक एलपीजी का और 20 प्रतिशत आवंटन दिया जाएगा, जिससे कुल आवंटन बढ़कर पूर्व-संकट स्तर के 50 प्रतिशत तक पहुंच जाएगा. यह अतिरिक्त आवंटन कुछ शर्तों के साथ दिया जाएगा.