जबलपुर हाईकोर्ट ने छिंदवाड़ा कलेक्टर को फटकार लगाते हुए कहा कि आंख मूंद कर आदेश जारी कर रहे हैं। इसके साथ ही 50,000 रुपये का जुर्माना लगा दिया।