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चंडीगढ़ प्रशासन ने नई आबकारी नीति लागू की है, जिसके तहत अब पेट्रोल पंपों और बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर्स पर भी शराब बिक सकेगी. शराब बिक्री के लिए वही स्टोर्स पात्र होंगे जिनका एनुअल जीएसटी टर्नओवर 3 करोड़ रुपये से ज्यादा हो.
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