NDTV India
बिहार विधानसभा के अध्यक्ष प्रेम कुमार ने कहा कि संविधान व्यवस्था के तहत किसी सदस्य को निर्वाचन के 14 दिनों के अंदर रिजाइन करना होता है. ऐसे में राज्यसभा के लिए निर्वाचित हो चुके नीतीश को 30 मार्च तक सदन से इस्तीफा देना होगा.
Go to News Site