जन विश्वास संशोधन विधेयक 2026, छोटे अपराधों पर अब जेल नहीं, सिर्फ जुर्माना
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जन विश्वास संशोधन विधेयक 2026, छोटे अपराधों पर अब जेल नहीं, सिर्फ जुर्माना

केंद्र सरकार का जन विश्वास (संशोधन) विधेयक, 2026 देश के कानूनी ढांचे में बड़ा बदलाव लाने जा रहा है। इस बिल के जरिए 79 केंद्रीय कानूनों में 784 प्रावधानों में संशोधन कर छोटे-छोटे अपराधों को गैर-आपराधिक बनाते हुए जेल की सजा हटाकर आर्थिक दंड का प्रावधान किया गया है, जिससे आम लोगों और व्यापारियों को सीधा फायदा मिलेगा। इसके तहत बिना लाइसेंस स्टांप बेचने, पशु चराई जैसे मामलों में जेल का प्रावधान हटाया गया है जबकि हाइवे को बड़ा नुकसान पहुंचाने पर 10 लाख से 1 करोड़ रुपए तक जुर्माना करने का प्रावधान किया है। लोकसभा में उद्योग और वाणिज्य राज्यमंत्री जितिन प्रसाद ने विधेयक पेश करते हुए कहा कि ‘ईज ऑफ लिविंग’ और ‘ईज ऑफ डूइंग बिजनेस’ को बढ़ावा देने के लिए यह विधेयक लाया गया है। इसके तहत कई ऐसे कानूनी प्रावधान व बदलाव किए गए हैं जिससे आम लोगों का दैनिक जीवन और छोटे कारोबार में आसानी होगी।

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