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क्या मुकदमे में देरी पर आतंकी कसाब को भी मिल जाती जमानत? UAPA बेल नियम पर सुप्रीम कोर्ट में बड़ी बहस | Collector
क्या मुकदमे में देरी पर आतंकी कसाब को भी मिल जाती जमानत? UAPA बेल नियम पर सुप्रीम कोर्ट में बड़ी बहस
Rajasthan Patrika

क्या मुकदमे में देरी पर आतंकी कसाब को भी मिल जाती जमानत? UAPA बेल नियम पर सुप्रीम कोर्ट में बड़ी बहस

Supreme Court UAPA Bail: सुप्रीम कोर्ट में यूएपीए (UAPA) मामलों में जमानत को लेकर बड़ा कानूनी विवाद खड़ा हो गया है। दिल्ली दंगा 2020 के आरोपी तस्लीम अहमद और खालिद सैफी की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (ASG) ने सवाल उठाया कि ‘अगर ट्रायल में देरी होती, तो क्या आतंकी अजमल कसाब को भी जमानत दे दी जाती’ केंद्र ने कहा कि आतंकवाद जैसे गंभीर मामलों में ‘जेल ही नियम’ होना चाहिए। वहीं, हालिया फैसलों में कोर्ट ने ‘बेल ही नियम है’ का सिद्धांत अपनाया है। अलग-अलग फैसलों के टकराव के बाद केंद्र ने मामले को बड़ी बेंच को भेजने की मांग की है।

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