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अगर माता-पिता दोनों IAS अधिकारी हैं, तो बच्चों को आरक्षण क्यों मिलना चाहिए?: सुप्रीम कोर्ट | Collector
अगर माता-पिता दोनों IAS अधिकारी हैं, तो बच्चों को आरक्षण क्यों मिलना चाहिए?: सुप्रीम कोर्ट
NDTV India

अगर माता-पिता दोनों IAS अधिकारी हैं, तो बच्चों को आरक्षण क्यों मिलना चाहिए?: सुप्रीम कोर्ट

कोर्ट ने ये टिप्पणियां कर्नाटक हाई कोर्ट के उस फैसले के खिलाफ दायर याचिका की सुनवाई करते हुए कीं, जिसमें याचिकाकर्ता को क्रीमी लेयर के आधार पर आरक्षण से बाहर रखने के फैसले को बरकरार रखा गया था. याचिकाकर्ता के माता-पिता राज्य सरकार के कर्मचारी हैं.

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