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कोर्ट ने ये टिप्पणियां कर्नाटक हाई कोर्ट के उस फैसले के खिलाफ दायर याचिका की सुनवाई करते हुए कीं, जिसमें याचिकाकर्ता को क्रीमी लेयर के आधार पर आरक्षण से बाहर रखने के फैसले को बरकरार रखा गया था. याचिकाकर्ता के माता-पिता राज्य सरकार के कर्मचारी हैं.
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