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राजस्थान हाईकोर्ट ने आसाराम को जोधपुर सेंट्रल जेल में मिल रही बेड, बिस्तर, चिकित्सा सुविधा, अल्कालाइन पानी और निजी स्रोत से भोजन की व्यवस्था जारी रखने का आदेश दिया है. न्यायमूर्ति संजीत पुरोहित की पीठ ने कहा कि किसी कैदी के मौलिक अधिकार केवल अपील का निस्तारण हो जाने से समाप्त नहीं हो जाते. हालांकि, अदालत ने आसाराम की कुछ अन्य मांगों को खारिज भी कर दिया.
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