AajTak
दिल्ली की एक अदालत ने 493 करोड़ रुपये के कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार अल-फलाह यूनिवर्सिटी के चेयरमैन जवाद अहमद सिद्दीकी की अंतरिम जमानत याचिका खारिज कर दी. सिद्दीकी ने पत्नी के कैंसर उपचार की देखभाल के लिए छह सप्ताह की जमानत मांगी थी. अदालत ने कहा कि उनकी पत्नी की देखभाल के लिए अन्य वयस्क सदस्य उपलब्ध हैं.
Go to News Site