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पटना की अदालत ने शिक्षक और यूट्यूबर खान सर उर्फ फैजल खान को फायरिंग मामले में अंतरिम राहत देते हुए उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है. अदालत ने अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद अगली तारीख 20 जून तय की है. पुलिस से आपराधिक रिकॉर्ड और अद्यतन केस डायरी भी मांगी गई है. मामला 2 जून को खान ग्लोबल स्टडीज कोचिंग संस्थान के बाहर हुई हिंसा और फायरिंग की घटना से जुड़ा है.
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