AajTak
बीते वर्ष 19 जून 2025 को दिल्ली के एलजी वी.के. सक्सेना ने एक आदेश को मंजूरी दी, जिसके तहत अब होटल, गेस्ट हाउस, स्विमिंग पूल, ऑडिटोरियम, डिस्कोथेक, वीडियो गेम पार्लर और एम्यूजमेंट पार्कों को चलाने के लिए दिल्ली पुलिस से लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं होगी.
Go to News Site