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मद्रास हाई कोर्ट ने वक्फ संपत्तियों को लेकर अहम फैसला सुनाया है. कोर्ट ने कहा है कि किसी भी मुस्लिम धार्मिक संस्था की संपत्ति पर वक्फ बोर्ड खुद से अपना अधिकार नहीं जमा सकता है. यह तभी होगा जब वह सरकारी अधिसूचना के अनुसार संपत्ति बोर्ड के नाम पर रजिस्टर्ड हो.
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