Rajasthan Patrika
केंद्र सरकार ने पीएम ई-ड्राइव योजना में महत्वपूर्ण संशोधन किया है। भारी उद्योग मंत्रालय की नई अधिसूचना के अनुसार इलेक्ट्रिक स्कूटर (ई-टू-व्हीलर) और ई-रिक्शा/ई-कार्ट के लिए सब्सिडी की नई टाइम लिमिट और पात्रता लिमिट तय कर दी गई है। संशोधित प्रावधानों के तहत, ई-टू-व्हीलर (ई-स्कूटर) के लिए इंसेंटिव सिर्फ 31 जुलाई 2026 तक पंजीकृत वाहनों पर ही उपलब्ध रहेगा। वहीं ई-रिक्शा और ई-कार्ट (ई-थ्री-व्हीलर) के लिए यह सुविधा 31 मार्च 2028 तक जारी रहेगी। योजना का कुल परिव्यय 10,900 करोड़ रूपए रहेगा।
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