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इलाहाबाद हाई कोर्ट का कहना है कि यदि किसी सरकारी कर्मचारी या पेंशनभोगी की इलाज के दौरान मौत हो जाती है या वह इलाज के खर्च का दावा करने में असमर्थ हो जाता है, तो उसके कानूनी उत्तराधिकारी भी प्रतिपूर्ति का दावा कर सकते हैं.
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