NDTV India
आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने कहा कि महिला की मायके की संपत्ति पर पति या ससुराल का कोई अधिकार नहीं होता, यदि महिला की मृत्यु बिना संतान के हो. हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत महिला की पिता से मिली संपत्ति की विरासत उसके पिता के उत्तराधिकारियों को जाती है, पति को नहीं।
Go to News Site