NDTV India
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने FIR में केंद्रीय मंत्री के नाम के आगे ‘माननीय’ शब्द न लिखे जाने पर कड़ी टिप्पणी की है. कोर्ट ने इसे प्रोटोकॉल का उल्लंघन बताते हुए पुलिस की जिम्मेदारी तय की और गृह विभाग से जवाब मांगा है.
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