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दिल्ली मेट्रो में सामान की बिना अनुमति बिक्री पर अब सख्त नियम लागू कर दिए गए हैं. जनविश्वास संशोधन विधेयक 2026 के बाद नियमों को और कड़ा बनाया गया है. यदि कोई व्यक्ति मेट्रो परिसर में बिना अनुमति सामान बेचता पाया गया तो उस पर ₹5,000 तक का जुर्माना लगाया जा सकता है.
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