Amar Ujala
दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार को 200 करोड़ रुपये की जबरन वसूली के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कथित ठग सुकेश चंद्रशेखर को जमानत दे दी है। अदालत ने कहा कि लंबे समय तक बिना वजह जेल में रखना व्यक्ति की आजादी और जल्द सुनवाई के अधिकार का उल्लंघन है।
Go to News Site