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इंदौर फैमिली कोर्ट ने रेप केस में सजा काट रहे नारायण साईं और जानकी देवी के बीच चल रहे तलाक के मामले में अहम फैसला सुनाया है. साल 2018 में जानकी देवी ने तलाक की अर्जी दायर की थी. उस दौरान कोर्ट ने नारायण साईं को 50 हजार रुपए हर महीने बतौर मेंटेनेंस देने का आदेश दिया था. इसके बावजूद नारायण साईं ने पैसे नहीं दिए.
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