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सीबीआई, ईडी और केंद्र सरकार ने क्रिश्चियन मिशेल जेम्स की याचिका का विरोध किया. मिशेल की ओर से यह दलील दी गई कि प्रत्यर्पण के जरिये भारत लाए जाने के समय जो आरोप लगाए गए थे, उनमें अधिकतम सजा से अधिक समय वह जेल में बिता चुके हैं.
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