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दुबई में किरायेदारों के लिए सख्त किराया कानून बनाए गए हैं, जिनके तहत मकान मालिक लीज़ के दौरान किराया नहीं बढ़ा सकता. किराया बढ़ोतरी सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल के समय और तय सीमा के भीतर ही संभव है. जानें दुबई के रेंटल नियम, 90 दिन का नोटिस और किरायेदारों के अधिकारों से जुड़ी अहम जानकारी.
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