Rajasthan Patrika
Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसले में 16 साल से अलग रह रहे पति की तलाक याचिका को खारिज कर दिया। अदालत ने कहा कि सिर्फ लंबे समय से अलग रहना अपने आप में तलाक का आधार नहीं हो सकता, जब तक यह साबित न हो कि विवाह पूरी तरह खत्म हो चुका है और सुलह की कोई संभावना नहीं बची है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पति को निर्देश दिया कि वह अपनी पत्नी को 15,000 मासिक भरण-पोषण देता रहे और मामले में शांति बनाए रखे।
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