Sudarshan News
बिहार के बहुचर्चित ‘लैंड फॉर जॉब’ मामले में राष्ट्रीय जनता दल (RJD) प्रमुख लालू प्रसाद यादव को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने उनके और परिवार के सदस्यों के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने की याचिका खारिज कर दी है। हालांकि अदालत ने राहत देते हुए यह स्पष्ट किया कि लालू यादव को ट्रायल के दौरान व्यक्तिगत रूप से अदालत में पेश होने की आवश्यकता नहीं होगी। इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने भी 24 मार्च को सीबीआई द्वारा दर्ज एफआईआर को रद्द करने से इनकार कर दिया था। कोर्ट ने उस दलील को खारिज कर दिया था जिसमें कहा गया था कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17A के तहत पूर्व अनुमति न लेने के कारण जांच अवैध है। इसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है। यह मामला 2004 से 2009 के बीच का है, जब लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री थे। आरोप है कि उस दौरान पश्चिम मध्य रेलवे के जबलपुर क्षेत्र में ग्रुप D की कई भर्तियां की गईं और इसके बदले में उम्मीदवारों या उनके परिजनों ने जमीनें लालू यादव और उनके सहयोगियों के नाम पर ट्रांसफर कीं। सीबीआई का दावा है कि यह पूरी प्रक्रिया नियमों के खिलाफ और भ्रष्टाचार से जुड़ी हुई थी। अब इस फैसले के बाद मामले की सुनवाई निचली अदालत में आगे जारी रहेगी।
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