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यूरोप के मानवाधिकार अदालत (ECHR) ने भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी को गुमनामी की अनुमति दी है. इसके बाद अब उसके मामले की सुनवाई बंद दरवाजों के पीछे होगी. अगर सुनवाई में नीरव मोदी की याचिका खारिज होती है तो उसके भारत प्रत्यर्पण का रास्ता साफ हो जाएगा.
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