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सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को राहत देने से इनकार करते हुए तेलंगाना हाईकोर्ट के ट्रांजिट अग्रिम जमानत आदेश पर रोक लगा दी है. कोर्ट ने खेड़ा को नोटिस जारी कर तीन हफ्ते में जवाब मांगा है. साथ ही कहा है कि यदि वे अग्रिम जमानत चाहते हैं तो असम की अदालत में जा सकते हैं. यह मामला असम में दर्ज एफआईआर से जुड़ा है, जिस पर असम सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी.
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